अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अयोध्या मंडल कारागार में 3 जजों की बेंच ने 135 कैदियों की फाइलों का अध्यन किया जिसके बाद 61 बंदियों की जमानत मंजूर की। जमानत मिलने के बाद सभी 61 बंदियों के साधन की व्यवस्था कर देर रात जेल प्रशासन ने उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया।
कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सात साल या सात साल से कम सजा होने वाले मामलों की सुनवाई के लिये अयोध्या मंडल कारागार में अदालत लगी, जिसमें एडीजे व अन्य जजों की बेंच ने सात साल या सात साल से कम सजा वाले मामलों में अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सात साल या सात साल से कम सजा वाले मामलों की सुनवाई करते हुये 61 बंदियों को जमानत दी। इस मामले की जानकारी देते हुये जेल अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि मंडल कारागार में 720 कैदियों की क्षमता के सापेक्ष 1122 कैदी बंद हैं। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुये सात साल या सात साल से कम अवधि की सजा वाले मामलों की कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें जजों की बेंच ने 135 फाइलों को देखा, जिसमें से 61 बंदियों को जमानत दी गयी। उन्होंने बताया कि रिहाई के बाद सभी बंदियों को पुलिस वाहन द्वारा उनके स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।
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