01 April 2020

कोरोना की जंग में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही


रिपोर्ट:अंकित सेन 

अयोध्या। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के खिलाफ जंग में देश का हर नागरिक अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जनपद के एक चिकित्सा अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना महंगा पड़ गया। अयोध्या जनपद में कोरोना महामारी से निपटने के लिये पूरा प्रशासनिक अमला जीतोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंसार अली द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियो में भी अपने पदेन मूल दायित्वों के साथ वेक्टर बांड डिजीज,डिस्ट्रिक सर्विलांस ऑफिसर व कोरोना महामारी के कंट्रोल के नोडल अधिकारी पद के दायित्यों का निर्वहन न करने को लेकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने उनके मार्च माह के।वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर अंसार अली की ओर से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है ,जो उनके शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं इस विषम परिस्थिति असहयोग का घोतक है, अतः एपिडेमिक डिजीज एक्ट व भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर अंसार अली, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या का मार्च माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध किया जाता है। उन्होंने बताया कि डॉ अंसार अली , अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के निलंबन की कार्रवाई हेतु 2 दिन में पृथक से पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर अंसार अली द्वारा नौकरी से यदि त्यागपत्र दिया जाता है तो इस राष्ट्रीय आपदा से संबंधित विभिन्न शासनादेशओं एवं सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन के भुगतान पर रोक लगाए जाने संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाएंगे। इस सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी अयोध्या समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगे।


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