अमानीगंज। विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोटिया में संचालित एसएन पब्लिक स्कूल की प्रबन्धक सुमित्रा, प्रधानाचार्य अजय पांडेय व उनके पिता सेवानिवृत्त बीडीओ शंकरनाथ पांडेय के विरुद्ध खण्डासा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।यह विद्यालय पशुचर भूमि पर बना है, जिसे अभिलेखों में हेरफेर कर पट्टा दिखाया गया था। यह भूमि शंकरनाथ पांडेय को नाबालिग रहते हुए पट्टा कराने की बात कही गई है, बाद में इसी भूमि पर भवन बनाकर किरायेनामे पर विद्यालय की मान्यता ले ली गई। प्राथमिक व जूनियर स्तर पर मान्यता में इन कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग किया गया।कोटिया प्रधान नीलम सिंह ने इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। विभिन्न जांचों में शिकायत सही पाई गई। कूटरचना व धोखाधडी साबित होने पर जिलाधिकारी ने मान्यता प्रत्याहरण के निर्देश एडी बेसिक व बीएसए को दिए थे। तमाम प्रयास के बाद गत वर्ष आठ नवम्बर को मान्यता प्रत्याहारण की कार्यवाही हुई। इसके पश्चात आरोपितों ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, किन्तु कोई राहत नहीं मिली। लगभग छह महीने बाद जिलाधिकारी के कठोर निर्देश पर बीएसए ने खण्ड शिक्षा धिकारी अमानीगंज को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। बीईओ कमला प्रसाद की तहरीर पर सेवानिवृत्त बीडीओ शंकरनाथ पांडेय, प्रबन्धक सावित्री पांडेय व प्रधानाचार्य अजय पांडेय के विरुद्ध 419, 420, 467, 468 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। खण्डासा थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है।
13 May 2020
Author: Editor
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