05 May 2020

मंडी स्थल को भीड़-भाड़ मुक्त और सोशल डिस्पेंसिंग का पालन कराने के लिए कटिबद्ध प्रशासन


रिपोर्ट:अंकित सेन 

अयोध्या। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नवीन मंडी स्थल को भीड़-भाड़ से मुक्त रखने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है, ऐसे में 04 मई से मण्डी स्थल में व्यापारिक गतिविधियो को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु बैठक हुई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व  गोरे लाल शुक्ला व क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द चौरसिया ने बताया कि लाकडाउन पार्ट 03 के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु एवं नवीन मण्डी स्थल नाका रायबरेली रोड बाइपास अयोध्या में फल-सब्जी मण्डी के थोक व्यापार को भीड भाड़ से मुक्त रखने एव सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन कराये जाने को लेकर यह तय किया गया कि रात्रि 07ः30 बजे से रात्रि 09ः30 बजे तक मात्र तरबूज, खरबूज एवं समस्त फलो के वाहन मण्डी स्थल में प्रदेश कर सकेगे। रात्रि 09ः30 बजे के पश्चात् तरबूज एवं खरबूज के वाहनो को प्रदेश नहीं दिया जायेगा।  रात्रि 09ः30 से 12ः30 बजे तक समस्त सब्जियों के वाहन (तरबूज, खरबूज एवं फल को छोडकर) एवं मोटर साइकिल अथवा साइकिल पर किसानो द्वारा अपने कृषि उत्पाद हरी सब्जियों को मण्डी स्थल के अन्दर लाया जा सकेगा। रात्रि 12ः30 बजे से प्रातः 04ः30 बजे तक अधिकृत चार पहिया ठेले डोर टू डोर सप्लाई हेतु अन्य वाहन जिन्हें जिला प्रशासन ने अधिकृत किया है वही मण्डी स्थल में प्रवेश कर सकेेगें। प्रातः 05ः30 बजे तक मण्डी स्थल में डोर टू डोर सप्लाई हेतु समस्त ठेलो एवं वाहनों की निकासी अनिवार्य रूप से की जायेगी। अधिकारी द्वय ने बताया कि अन्य प्रांतों से आने वाले फल-सब्जी के वाहनों के साथ निर्धारित समय सारिणी के बावजूद सहानुभूति बरती जायेगी। बैठक निर्धारित समय सारणी के अनुसार मण्डी स्थल में प्रातः 05ः30 बजे तक समस्त व्यावसायिक गतिविधियों पूर्णतया बन्द हो जायेगी एवं किसी प्रकार के वाहन को मण्डी स्थल में प्रदेश नहीं दिया जायेगा।
कृषि उत्पादन एवं मण्डी सचिव कुलभूषण वमा्र ने बताया कि मण्डी स्थल के अन्दर बिना मास्क लगाये किसी भी वाहन चालक मय वाहन, किसान, व्यापारी पल्लेदार एवं ठेला चालक को प्रदेश नहीं दिया जायेगा। मण्डी स्थल में कार्यरत लाइसेंसी व्यापारियो द्वारा अपने दुकान/प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेन्सिग के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समय में एकत्रित नही  होने देंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन करायंगे अन्यथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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