04 June 2020

शहरी निजी क्षेत्रों में निर्माण कार्य को मिली अनुमति, मेडिकल प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी


रिपोर्ट:अंकित सेन

अयोध्या। कोविड-19 कोरोना वायरस मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर आदि के नियमित प्रयोग के साथ शहरी निजी क्षेत्रों के निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धीरे-घीरे जनपद को लाॅक डाउन से आन- लाक-1 के गाइड लाइन के साथ अनुमति प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रोजगार सृजन की ज्यादा आवश्यकता है, इसे ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई है, अतः बचाव के सभी सिद्धांत को अपनाते हुए हर किसी को जीवकोपार्जन हेतु कार्य करना है। उन्होंने सभी को कोरोना वायरस से बचाव हेतु भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही अपने आदत में शुमार करने पर बल दिया। इसके साथ उन्होंने बताया कि इस प्रकार कार्य करना होगा कि कार्य भी होता रहे और संक्रमण भी न होने पाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का संक्रमण न तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न शरीर के लिए और न ही परिवार के लिए।अतः नियमित रूप से बाहर निकलने पर व कार्यस्थल पर मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें हाथों को सैनिट्राइज करते रहे।

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