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रिपोर्ट:अशोक कुमार वर्मा
बीकापुर अयोध्या
जेल में निरुद्ध जानलेवा हमले के आरोपी को अदालत के आदेश पर पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार को घटना में इस्तेमाल की गई चाकू बरामद किया । चाकू बरामद होने के बाद आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का कां मुकदमा पंजीकृत किया गया। कोतवाली क्षेत्र के सराय खरगी निवासी 36 वर्षीय जगन्नाथ पुत्र रामफेर 28 जुलाई को कोछा बाजार गया था। वहां से देर शाम साइकिल से घर वापस लौट रहा था। आरोप है कि जैसे ही वह गांव के समीप पहुंचा सराय खरगी गांव का ही निवासी आरोपी विक्कू पुत्र बचाउ द्वारा जगन्नाथ को रोका गया तथा चाकू से हमला करके घायल कर दिया। घायल युवक के पिता रामफेर की तहरीर पर आरोपी विक्कू के विरुद्ध धारा 307 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के विवेचक हल्का दरोगा चंद्रशेखर यादव ने बताया कि हमले में प्रयुक्त की गई चाकू की बरामदगी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां पुलिस कस्टडी में रिमांड देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। कस्टडी रिमांड स्वीकृत होने के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी विक्कू को कस्टडी रिमांड पर लाकर मंगलवार को हमले में प्रयोग की गई चाकू को आरोपी की निशानदेही पर गांव के समीप तालाब की झाड़ियों से बरामद किया गया।
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