रिपोर्ट:राजेश उपाध्याय
मिल्कीपुर। खंडासा थाना क्षेत्र के सतनापुर बाजार में अमानीगंज से रुदौली संपर्क मार्ग पर स्थित मकान कब्जाने की नीयत से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमि हड़पने के मामले में आरोपी के ऊपर सीजीएम प्रथम तपस्या त्रिपाठी की अदालत से हुए आदेश पर खण्डासा थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
सीजीएम प्रथम की कोर्ट से हुए आदेश के बाद खंडासा पुलिस ने उदयराज पुत्र जग प्रसाद निवासी सतनापुर मजरे चमरूपुर के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि खंडासा थाना क्षेत्र के सतनापुर बाजार में थाना क्षेत्र के ही निवासी धरौली गांव निवासी राकेश सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह का एक मकान था जिसे उन्होंने तीन लाख पचास हजार रुपये में निर्मल कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने बैनामा खरीदा था। जबकि उसी गांव के निवासी उदयराज ने मकान को कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अम्बिका सिंह से खरीदा हुआ बता कर विवाद शुरू कर दिया ।अम्बिका सिंह और राकेश सिंह के भाई थे जिनकी मौत 2011 में हो चुकी है उनके परिवार के लोगों ने बताया कि अम्बिका ने कोई लिखा पढ़ी नहीं किया था। आरोप है कि उदयराज ने क्रेता को मकान से बेदखल करने का प्रयास करने लगा जब उदयराज से उपरोक्त मकान के संबंध में न्यायालय ने दस्तावेजी सबूत मांगें गये तो वह फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में फंस गया । कोर्ट ने अंबिका सिंह के परिवार से जब उनके हस्ताक्षर की प्रमाणित कॉपी मांगी तो मामला साफ जाहिर हो गया अमानीगंज जिला सहकारी बैंक की पासबुक में दर्ज अंबिका सिंह के हस्ताक्षर प्रमाणित किया गया तो दोनों में भिन्नता पाई गई जिसके बाद न्यायालय ने उदयराज पुत्र जग प्रसाद को अभिलेखों में कूटरचित अभिलेख तैयार करने तथा धोखाधड़ी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश खण्डासा पुलिस को दिया। बताते चलें कि उपरोक्त मामले में इसके पहले भी कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी है । अंबिका सिंह की मौत के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया।
थानाध्यक्ष खंडासा संतोष सिंह ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा प्रकरण की जांच की जा रही है।
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